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Income Tax File: ये गलती की है तो नहीं मिलेगा Return, 2 स्टेप में करें सुधारे, अकाउंट में आएगा पैसा

locationलखनऊPublished: Jan 14, 2022 02:44:27 pm

Submitted by:

Dinesh Mishra

Income Tax को लेकर लोगों में अक्सर कई प्रकार का भ्रम बना रहता है। कभी ITR यानी उसका रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। तो कभी उसके रिफ़ंड को लेकर समस्याएँ बनीं रहती हैं। हम आपको ऐसी ही एक बड़ी समस्या और उसका समाधान बता रहे हैं। यूपी में Tax कंसल्टेंट एडवोकेट जितेंद्र वर्मा ने पत्रिका से ऐसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।

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ITR तो भर दिया लेकिन रिटर्न कैसे आएगा

टैक्स कंसल्टेंट जितेंद्र वर्मा कहते हैं कि आईटीएस भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 तक थी। लोगों ने इसे भर दिया लेकिन उसका रिफंड आने का इंतज़ार करने वालों को दो महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा।
ITR भरने के साथ उसे वैरीफाई कराना जरूरी

income tax Return भरते समय कई बार जल्द बाजी में लोग बहुत छोटी सी गलती कर देते हैं। जिसमें सीए, टैक्स कंसल्टेंट, दोस्त या जिससे भी आईटीआर फ़ाइल कराते हैं तो वो अपना समय बचाने के लिए Verify करना भूल जाते हैं. या कई बार ओटीपी समय पर नहीं आता है। इसलिए भी वो आईटीआर फ़ाइल करने के बाद वेरीफाई नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपका Return आपको नहीं मिलेगा।
Date निकलने के बाद कैसे करें वेरीफाई?

आपका आयकर रिफंड समय से और बिना किसी समस्या के आए तो आपको अपने आईटीआर को Verify कराना बेहद जरूरी है. क्योंकि आईटीआर को Verify करने के बाद ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी होती है. इसके अलावा आपका ITR भी तभी मान्य होता है. पहले Verify कराने की प्रोसेस पूरी करने के लिए आईटीआर की कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के पास भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब इसे e-Verify किया जा सकता है.
How To Verify Online

Aadhar से करें e-Verify देश में अब अधिकतर लोगों के PAN Card को आधार (Aadhar Card) से लिंक किया जा चुका है. ऐसे में आप अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को आधार से जुड़े नंबर पर OTP मंगाकर बेहद आसानी से e-Verify कर सकते हैं. आयकर विभाग की साइट पर जाकर इस काम को करने में महज 2 मिनट का ही वक्त लगता है. इसके अलावा आप आईटीआर को e-Verify अपने प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम, नेटबैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं. कैसे करें e-Verify इसके लिए आपको आयकर विभाग की साइट पर पैन नंबर, आधार नंबर या यूजर आईडी की मदद से लॉगइन करना होगा. इसके बाद जो विंडो खुलेगी, उसमें सबसे ऊपर दूसरे नंबर पर e-File लिखा दिखेगा. इस पर क्लिक ले जाने पर आपको Income Tax Return का ऑप्शन दिखेगा, जिसके साथ आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे. आपको e-Verify Return का ऑप्शन चुनना है, और फिर ऊपर बताए विकल्पों में से एक को चुनकर अपने रिटर्न को e-Verify कर लेना है.
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