scriptटिकट की तरह अब पार्सल का भी 120 दिन पहले कर सकेंगे रिजर्वेशन, रेलवे बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन | Indian Railway Board has released new guidelines for parcel booking | Patrika News

टिकट की तरह अब पार्सल का भी 120 दिन पहले कर सकेंगे रिजर्वेशन, रेलवे बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन

locationलखनऊPublished: Oct 03, 2020 08:58:40 am

Submitted by:

Neeraj Patel

ट्रेनों में बर्थ बुकिंग की तरह 120 दिन पहले हो सकेगी पार्सल बुकिंग

टिकट की तरह अब पार्सल का भी 120 दिन पहले कर सकेंगे रिजर्वेशन, रेलवे बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन

टिकट की तरह अब पार्सल का भी 120 दिन पहले कर सकेंगे रिजर्वेशन, रेलवे बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और रेल यात्रियों को भारतीय रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। अब ट्रेनों में बर्थ बुकिंग की तरह पार्सल बुकिंग भी 120 दिन पहले हो सकेगी। इसके साथ ही पार्सल बुक करने वाले व्यापारी अपनी जरूरत के अनुसार सामान पहुंचाने के दिन का निर्धारण कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की है। रेलवे में अभी तक केवल यात्री ही ट्रेनों में रिजर्वेशन कराकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अब अक्टूबर माह से सामान आदि का भी रेल यात्री एवं व्यापारी अलग से रिजर्वेशन करवा सकेंगे। रेलवे ने एडवांस में पार्सल स्पेस बुक कराए जाने का निर्णय लिया है।

बता दें कि इसका सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को होगा। इसके तहत व्यापारी अपना सामान भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनों के एसएलआर और पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध स्थान की एडवांस बुकिंग करा सकेंगे। इस व्यवस्था से जहां सामान समय से पहुंच पाएगा तो वहीं स्टेशन पर सामान पड़े रहने और किसी दूसरी जगह समय से न पहुंचने की शिकायत से भी निजात मिलेगी।

अभी ट्रेनों की उपलब्धता के अनुसार ही माल ट्रेनों से भेजा जाता है। इससे कई बार ट्रेन न होने या समय पर ट्रेनों में सामान नहीं चढ़ाए जाते। इस वजह से कई-कई दिन रेलवे स्टेशन पर ही पार्सल रखा रह जाता है। कई बार तो एक स्टेशन पर सामान न उतर पाने के कारण वह किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाता है। नई व्यवस्था से यह परेशानी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

भारतीय रेलवे की नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशनों के मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक के यहां एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेन आदि में 120 दिन की एडवांस बुकिंग हो सकेगी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख का कहना है कि कुल पार्सल भाड़े की दस फीसदी राशि आवेदन के साथ जमा करनी होगी। शेष 90 फीसदी संबंधित स्टेशन पर ट्रेन रवानगी के 72 घंटे पहले तक जमा करनी होगी। रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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