तैयार हो रही योजना अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में बीमा का लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जो ऑनलाइन टिकट बुका कर ट्रेन में सफर करेंगे। मोबाइल लैपटॉप और बैग के बीमा को लेकर निजी कंपनी से वार्ता चल रही है। इस योजना के तहत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के साथ-साथ स्टेशन व सर्कुलेटिंग एरिया में बैठे पैसेंजर को भी लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने की शर्त यह है कि पैसेंजर के पास आरक्षित टिकट होना चाहिए।
कई चरणों में लागू होगी सुविधा पहले चरण के तहत बीमा के लिए मोबाइल फोन और लैपटॉप को शामिल किया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनी से बातचीत चल रही है। योजना का लाभ देने के लिए पैसेंजर को चोरी होने की सूचना सबसे पहले कोच अटेंडेंट या कंडक्टर को देनी होगी। इसके बाद जीआरपी में मामला दर्ज कराना होगा। यह देखा गया है कि स्टेशन पर चोरी होने वाले लैपटॉप व मोबाइल की रिकवरी नहीं हो पाती है। ऐसे में इन सामानों के खोने पर यात्रियों को उनके लैपटॉप और मोबाइल का भुगतान मिल सकेगा। बीमा का लाभ पाने के लिए यात्रियों को पुलिस से एफआईआर नॉनट्रेसेबल सर्टिफिकेट लेना होगा इसके लिए तीन महीने का समय लगेगा।