(insurance policy 2021) अग्रिम मोर्चे पर स्वास्थ्य सेवा देने वालों की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए इस बीमा पॉलिसी को आगे बढ़ाया है (insurance policy 2021) जिससे उन स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा जा सके। जिन्हें कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।
(insurance policy 2021) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्मियों के लिए बीमा योजना’ को 30 मार्च, 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना को शुरूआत में 90 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। (insurance policy 2021) इसके लाभार्थियों में सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी और निजी स्वास्थ्यकर्मी सहित सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया।
(insurance policy 2021) सरकार ने इस योजना को कोविड मरीजों की देखभाल के लिए व उन लोगों के लिए तैयार किया जो कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में आए हैं और उन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा था। (insurance policy 2021) यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (NIACL) की बीमा पॉलिसी के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। अब तक बीमा पॉलिसी को दो बार बढ़ाया जा चुका है।
(insurance policy 2021) राज्य और अन्य हितधारक इस मामले को उठा रहे थे कि बीमा दावों के निपटारे में देरी हो रही है। इस देरी को कम करने और बीमा दावों के निपटारे को सुचारू और सरल बनाने को लेकर दावों के अनुमोदन के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है। (insurance policy 2021) जिसके अनुसार जिला अधिकारी के स्तर पर राज्य सरकारें यथासंभव तत्परता से काम करेंगी। जिला अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करेंगे कि दावा, योजना के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप है।
(insurance policy 2021) वहीं जिला अधिकारी के इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि भीतर दावों का अनुमोदन और इनका निपटान करेगी। इसके अलावा, एकरूपता और त्वरित निपटान के लिए जिला अधिकारी भी यथासंभव कार्रवाई करेंगे और केंद्र सरकार के अस्पतालों,एम्स,रेलवे आदि के मामलों में भी दावों को प्रमाणित करेंगे। (insurance policy 2021) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस नई प्रणाली के बारे में सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों को सूचित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।