जमीन खरीद सकते हैं मुस्लमान स्थानीय मौलवी, मौलाना जलाल अशरफ (Maulana Jalal Ashraf) ने कहा कि मुसलमान मस्जिद बनाने के लिये खुद जमीन खरीद सकते हैं और उसके लिये सरकार पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अदालत या सरकार हमारी संवेदनाओं को कुछ हद तक शांत करना चाहती है तो पांच एकड़ जमीन अधिग्रहित इलाके में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कई कब्रिस्तान और दरगाह इसी इलाके में आते हैं।
झुनझुना नहीं चाहिये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव खलिक अहमद खान ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक अन्य याचिकाकर्ता हाजी महबूब (Haji Mahboob) ने कहा कि सरकार को निश्चित रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो हमें कहां जमीन देना चाहते हैं।
नहीं चाहिये दान अयोध्या नगर निगम (Ayodhya Nagar Nigam) में पार्षद हाजी असद अहमद (Haji Asad Ahmed) ने कहा कि अगर अदालत या सरकार मस्जिद के लिए जमीन देना चाहती है तो उन्हें इसे अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन में से ही देना चाहिए, अन्यथा हमें दान नहीं चाहिए।