दिवाली पर मिलने वाले उपहार का रखें हिसाब, ज्यादा महंगे गिफ्ट पर आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस
- दिवाली पर मिले गिफ्ट का रखें हिसाब नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस
- ज्यादा कीमत वाले गिफ्ट्स पर देना हो सकता है इकम टैक्स
- जानें टैक्स दायरे में शामिल हैं कौन सी चीजें

लखनऊ. दिवाली पर अकसर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। हालांकि, आजकल मिठाईयां और पटाखों के साथ ही दिवाली पूरी हो जाती है, लेकिन कई लोग दिवाली पर एक दूसरे को उपहार देकर भी इस त्योहार को मनाते हैं। उपहार मिलने पर आपको जितनी खुशी हो सकती है उससे भी ज्यादा हैरानी ये जान कर हो सकती है कि अब आपको गिफ्ट मिलने पर इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको 50 हजार या उससे अधिक की कीमत पर उपहार मिलता है, तो आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा।
इन गिफ्ट्स पर भरना होगा टैक्स
इनकम टैक्स के मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। इसी के साथ आपको इनकम टैक्स में 50 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट की जानकारी भी देनी होगी। अगर यह जानकारी आप इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है।
टैक्स दायरे में आने वाले गिफ्ट्स-
आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में वे चीजें शामिल हैं, जिनकी रकम 50 हजार या उससे अधिक हो। इनमें ये चीजें शामिल है-
चेक या कैश में मिली 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम।
कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी 50 हजार रुपए से ज्यादा हो।
अचल संपत्ति के अलावा 50000 रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी।
वे ज्वैलरी जिनकी कीमत 50 हजार या उससे अधिक हो। इसी तरह ज्यादा कीमत के शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजों पर भी टैक्स देना होगा।
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