बताना होगा सीटों का बंटवारा दाखिला नियमों में हुए संशोधन के बाद अब कोई भी सिफारिश या जान-पहचान के नाम पर सेंट्रल स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाएगा। क्योंकि अब स्कूल प्रशासन को बताना होगा कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया। अब केवल मेरिट और आरक्षण के आधार पर ही सीट मिलेगी। हालांकि एडमिशन में सांसदों और एचआरडी मंत्री का कोटा जारी रहेगा और यह कुल सीटों से अलग होगा। पहली क्लास में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के बजाय ड्रा के आधार पर मेरिट और आरक्षण के तहत होगा। स्कूलों को अब पहली कक्षा से लेकर दूसरी कक्षाओं में एडमिशन सीट की जानकारी ऑनलाइन शेयर करनी जरूरी होगी।
ये होगा नियम एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार पहली कक्षा में कुल सीटों में आरटीई 15 फीसदी (10 सीट), एससी 15 फीसदी (छह सीट), एसटी 7.5 फीसदी (तीन सीट), ओबीसी 27 फीसदी (11 सीट) और दिव्यांगजनों के लिए तीन फीसदी सीट आरक्षित की जाएंगी। हर सेक्शन 40 सीट निर्धारित की गई हैं। इसके बाद हर सेक्शन में पांच सीट कोटे की रहेंगी। इसके अलावा डिफेंस (तीनों सेनाओं), शहीद परिवार, एक्स आर्मी, केंद्रीय कर्मचारी, एचआरडी, केवी, केंद्र सरकार के विदेश में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी, नेशनल अवार्ड, रिसर्च क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए सीट भी रिजर्व हैं।