इस रिमांड मंजूरी में कोर्ट की तरफ से तीन मुख्य शर्ते भी लगाई गई हैं। जिसका पालन करने के लिए एसआईटी को आदेश दिया है। 3 दिन की रिमांड में लगी 3 शर्तें
लखीमपुर कांड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने आज क्राइम ब्रांच की ओर से आरोपी आशीष मिश्रा की 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन उन्होने ये रिमांड सशर्त मंजूर की है।
जिसमें सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने तीन शर्ते लागते हुए क्राइम ब्रांच की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। तीन मुख्य शर्तों में महातपूर्ण बातें.. 1 आरोपी आशीष मिश्रा के साथ पुलिस रिमांड के दौरान ना तो शारीरिक हिंसा जैसी कोई घटना या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा। न ही किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी।
2 पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जब जेल में दाखिल किया जाएगा। तो आरोपी आशीष मिश्रा का मेडिकल भी कराया जाए। 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट का तीसरे आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि, रिमांड में दौरान पूछताछ के दौरान अभियुक्त के वकील उचित दूरी पर रह सकते हैं।
स्पेशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जेल अधीक्षक लखीमपुर खीरी व विवेचक को एक-एक प्रति भेज दी जाए। जिसका पालन होना सुनिश्चित हो। आपको बताते चलें कि अब तक इस मामले मे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकी है। जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री अखिलेश दास गुप्ता के भतीजे की खोज जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस अब गवाहों से भी पूछताछ शुरू करेगी।