इस दौरान न्यायालय परिसर में वादकारियो एवं विद्वान अधिवक्ताओं का प्रवेश पूर्णता निषिद्ध रहेगा। दिनांक 24 व 25 अगस्त दिन सोमवार एवं मंगलवार को जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी परिसर एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी परिसर संपूर्ण सैनिटाइजेशन कराए जाने के पश्चात पुनः न्यायिक प्रशासनिक एवं कार्यालय कार्य हेतु कार्यालय नियत समय पर खुलेगा। उन्होंने बताया कि 24 व 25 अगस्त के दिन जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी के बंद रहने के दौरान रिमांड कार्य अवकाश के दिनों के भांति किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मा०उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अर्जेंट मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने नोडल अधिकारी कंप्यूटर एवं सिस्टम ऑफिसर कंप्यूटर जिला जजी खीरी को आदेशित किया है कि मा. उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन कराए जाने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।