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लखनऊ

खेती और ग्राम समाज की जमीन का अब ऐसे होगा लैंड यूज चेंज, Yogi Government का बड़ा फैसला, 143 की कार्यवाही में बड़ा बदलाव

योगी सरकर के इस फैसले का खेती योग्‍य (Agriculture Land) और ग्राम समाज की जमीन (Gram Samaj Land) पर बड़ा प्रभाव पड़ने के आसार हैं…

लखनऊMay 22, 2020 / 03:58 pm

नितिन श्रीवास्तव

खेती और ग्राम समाज की जमीन का अब झट चेंज होगा लैंड यूज, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 143 की कार्यवाही में बड़ा बदलाव

खेती और ग्राम समाज की जमीन का अब झट चेंज होगा लैंड यूज, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 143 की कार्यवाही में बड़ा बदलाव

लखनऊ. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) लैंड यूज में बदलाव करने वाली है। जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि खेती की जमीन का अब किसी और काम में इस्तेमाल से जुड़े प्रावधान में बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल अभी तक जितने समय में लैंड यूज चेंज (Land Use Change) होता है, योगी सरकार उसे और सरल बनाएगी। जिससे उसमें ज्यादा समय न लगे। उसके बाद एसडीएम अब ऐसे मामलों को ज्यादा लंबे समय तक लटका नहीं सकेंगे। सरकर के इस फैसले का खेती योग्‍य (Agriculture Land) और ग्राम समाज की जमीन (Gram Samaj Land) पर बड़ा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। क्योंकि अभी तक लैंड यूज चेंज कराने में काफी समय लगता है।
अभी तक 90 दिनों में लेना होता था फैसला

राजस्व संहिता 2006 (Rajshwa Sanhita) के नियमों को अगर देखें तो लैंड यूज चेंज कराने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर एसडीएम कोर्ट को 90 दिनों में अपना फैसला देना होता है। अधिकतम 90 दिनों में एसडीएम को फैसला देना होता है कि ऐसा किया जा सकेगा या नहीं। अगर 90 दिन में एसडीएम फैसला नहीं लेते हैं तो उन्‍हें इसका कारण बताना पड़ता है। अब सरकार इसी नियम में बदलाव करने जा रही है।

एसडीएम पर भी हो सकेगी कार्रवाई

नया नियम लागू होने के बाद अब केवल 45 दिनों में ही एसडीएम (SDM) को यह फैसला लेना होगा कि लैंड यूज चेंज (Land Use Change Rules) करना है या नहीं। यानी पहले के मुकाबले ऐसे मामलों को आधे समय में निपटाना होगा। एसडीएम ऐसे मामलों को अब ज्यादा लटका नहीं सकेंगे, क्योंकि नये नियमों के तहत उनपर कार्रवाई का भी प्रावधान सरकार करने जा रही है। इसे 143 की कार्यवाही कहते रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजस्व विभाग के अफसरों की बैठक में कई फैसले लिये गए। लैंड यूज चेंज करने के अलावा बैठक में चकबन्दी (Chakbandi) और सरकारी जमीन पर पट्टा दिये जाने के नियमों में भी बड़े बदलाव करने पर कई फैसले हुए हैं।
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एक्सचेंज होगी सरकारी जमीन

सरकार अब ग्राम समाज (Gram Samaj) की जमीन के एक्सचेंज के नये नियम भी बनाने वाली है। जैसे अगर किसी उद्योग के लिए तय जमीन के बीच में अगर कोई ग्राम समाज की जमीन आएगी तो सरकार उतनी जमीन उसी ग्राम सभा में कहीं और ले लेगी और वो जमीन उद्योग के लिए छोड़ देगी। इससे औद्यौगिक विकास में की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर उद्योग के लिए सरकार की तरफ से तय सीलिंग से ज्यादा जमीन कोई खरीद लेता है, तो उसे भी रेग्यूलर कर दिया जाएगा। नये नियमों के तहत जमीन ट्रांसजेंडर को भी ट्रांसफर हो सकेगी। नये नियमों के बन जाने के बाद सरकारी जमीन पर पट्टा दिये जाने में सबसे पहली प्राथमिकता दिव्यांगों और महिलाओं को दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इन सभी फैसलों पर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ इसे कानूनी जामा पहनाना बाकी है।

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