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अब बड़े प्रतिष्ठानों को पार्किंग की तर्ज पर कूड़ा निस्तारण के लिए भी आरक्षित करनी होगी जमीन

locationलखनऊPublished: Feb 09, 2021 10:32:20 am

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने और कूड़ा निस्तारण के लिए लागू होगी नई व्यवस्था
– पार्किंग की तरह कूड़ा जमा करने के लिए भी आरक्षित होगी जमीन
– नगर विकास विभाग जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने और कूड़ा निस्तारण (Garbage Disposal) की व्यवस्था में आ रही परेशानी हल करने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) जल्द ही नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था सभी बड़े प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और मैरिज हॉल आदि में लागू होगी। इसके लिए बड़े प्रतिष्ठानों को पार्किंग की तर्ज पर कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन आरक्षित करनी होगी। नगर निकायों से बाकायदा इसके लिए लाइसेंस जारी होगा। बता दें कि नगर विकास विभाग (City Development Department) जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा।
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नगर विकास विभाग के एक उच्चाधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने पर शहरी क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था में आ रही दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके साथ ही गीले-सूखे कूड़े से फैलने वाले वायु प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने बताया कि सभी बड़े प्रतिष्ठानों के कूड़े के निस्तारण की क्षमता का निर्धारण करने के लिए मानक तय किए जा रहे हैं। हालांकि छोटे प्रतिष्ठान और संस्थाएं इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगी।
ये प्रतिष्ठान आएंगे दायरे में

नई व्यवस्था के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, व्यापार मेले, मैरिज हॉल, सामुदायिक हॉल के साथ 20 बेड तक के हॉस्पिटल में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। जहां रोजाना सौ किलो कूड़ा निकलता है। जबकि ऐसी वधशाला, चिकन व मटन बिक्री की दुकानों के साथ सार्वजनिक पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों को भी नई व्यवस्था का पालन करना होगा, जिनमें रोजाना 50 किलो कूड़ा निकलता है।
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