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31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा दें लिंक, ऐसा नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना

locationलखनऊPublished: Mar 07, 2021 05:20:26 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड ने लिंक नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक इसे लिंक करा लें। इसके बाद समय सीमा समाप्त हो जाएगी और पैन को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना लग सकता है।

31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा दें लिंक, ऐसा नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना

31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा दें लिंक, ऐसा नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना

लखनऊ. पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) आज के जमाने में जरूरी दस्तावेज बन गया है। डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन दो या दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ ही जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त भी पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं, उन्हें परेशानी होती है और इनकम टैक्स रिटर्न सहित कई जरूरी काम रुक जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड ने लिंक नहीं कराया है, वे 31 मार्च तक इसे लिंक करा लें। इसके बाद समय सीमा समाप्त हो जाएगी और पैन को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही उनका पैन 31 मार्च के बाद इन एक्टिव कर दिया जा सकता है।
डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस तरह लिंक कराएं पैन से आधार कार्ड

पैन कार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लिक आधार का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें व्यक्ति को अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद लिंक आधार (Link Aadhar) पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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