डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस तरह लिंक कराएं पैन से आधार कार्ड पैन कार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लिक आधार का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें व्यक्ति को अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद लिंक आधार (Link Aadhar) पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।