सुबह 10 से रात 9 बजे कर होगी बिक्री शराब की बिक्री के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। शराब रात 10 बजे से सुबह 9 बजे तक बिकेगी। वहीं 25 अगस्त, 2020 के बाद यूपी के मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी और इंपोर्टेड ब्रांड्स मिलना शुरु हो जाएगा। लेकिन मॉल्स के अंदर पीने की अनुमति नहीं होगी। शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड्स मिलेंगे।
प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड मिलेंगे अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के अनुसार बीते कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गयी है। इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते हैं। लाइसेंस प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू होगी। शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी।