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Lockdown 5.0 : …तो 31 मई के बाद फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, ये होंगे नियम, जानें- किसे मिलेगी छूट और कहां रहेगा प्रतिबंध

locationलखनऊPublished: May 28, 2020 06:11:36 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– लॉकडाउन 5.0 आगे बढ़ेगा या नहीं? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में हैं- मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी कर सकते हैं लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा

Lockdown 5.0 : ...तो 31 मई के बाद फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, ये होंगे नियम, जानें- किसे मिलेगी छूट और कहां रहेगा प्रतिबंध

जानकारों की मानें तो जिस तरह से यूपी समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 31 मई के बाद और आगे बढ़ाया जा सकता है

लखनऊ. तीन दिन के बाद यानी 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं? लॉकडाउन 5.0 शुरू होगा तो किसको कितनी रियायतें मिलेंगी? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। जानकारों की मानें तो जिस तरह से यूपी समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 31 मई के बाद और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस चरण में हॉटस्पाट क्षेत्रों को छोड़कर तमाम तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। 31 मई दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश को संबोधित कर सकते हैं। इसी दिन या इससे पहले वह लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल मंथन चल रहा है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 5.0 में कहां छूट रहेगी और किस पर प्रतिबंध लग सकता है।
क्या बंद रहेगा
– प्रतिबंध और छूट देने के अधिकतम अधिकार राज्य सरकार के पास रह सकते हैं।
– स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
– कंटेन्मेंट जोन में किसी प्रकार की एक्टिविटी या आवाजाही अब भी बाधित रहने की उम्मीद है।
– होटल और रेस्टोरेंट फिलहाल बंद रह सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जारी रहेगी।
– 31 मई के बाद भी ताजमहल सहित आगरा के अन्य स्मारकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा- जिलाधिकारी आगरा
इन्हें मिल सकती है छूट
– लॉकडाउन चार के दौरान मिली रियायतें जारी रहेंगी।
– रेलवे यात्रा और घरेलू उड़ान सेवा जारी रहेगी, इसकी पूरी संभावना है।
– उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय बस सेवा और मेट्रो सेवा शुरू की जा सकती है।
– सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऑटो, टैक्सी सेवा शुरू की जा सकती है।
– चुनिंदा इलाकों में मॉल और जिम सेंटर खोलने की इजाजत दी जा सकती है।
– धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सशर्त खोले जा सकते हैं।
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