पैन कार्ड 1 अप्रैल को हो जाएगा रद्दी, जानिए आधार-पैन कार्ड लिंक करने का आसान तरीका
उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने 31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक करने को कहा है। आधार-पैन कार्ड लिंक करने का यह अंतिम मौका है। संभावना है कि इनकम टैक्स अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए। अपने पैन कार्ड को इन-ऑपरेटिव होने से बचाने के लिए शीघ्र ही इसे आधार कार्ड से लिंक करें। नहीं तो एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से इस तरीके से लिंक कीजिए। ब्यौरा सामने है।

लखनऊ. लखनऊ. उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने 31 मार्च तक आधार को पैन से लिंक करने को कहा है। आधार—पैन कार्ड लिंक करने का यह अंतिम मौका है। संभावना है कि इनकम टैक्स अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए। अपने पैन कार्ड को इन-ऑपरेटिव होने से बचाने के लिए शीघ्र ही इसे आधार कार्ड से लिंक करें। नहीं तो एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से इस तरीके से लिंक कीजिए। ब्यौरा सामने है।
आधार को पैन से लिंक :-
आयकरदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए भी पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
आप अपना पैन नंबर डालिए और दिए गए स्थान पर अपना आधार नंबर एंटर कीजिए।
आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए।
अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड।
अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप 'I agree to validate my Aadhar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें।
पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा।
इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
डेडलाइन खत्म होने पर जुर्माना :- डेडलाइन के बाद अगर बिना लिंक किए पैन कार्ड का प्रयोग करते हैं तो 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के करीब 19 करोड़ आधार कार्ड धारक और करीब पांच करोड़ पैन कार्ड धारक है उनके लिए आखिरी मौका है। ऐसे प्रदेशवासियों के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी है। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।
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