लखनऊ

अगर आधार कार्ड-पैन कार्ड संग लिंक नहीं तो खैर नहीं, यूपी में एक अप्रैल से भरना होगा भारी जुर्माना

यूपी में अगर 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है तो अब खैर नहीं

लखनऊMar 31, 2021 / 05:28 pm

Mahendra Pratap

अगर आधार कार्ड-पैन कार्ड संग लिंक नहीं तो खैर नहीं, यूपी में एक अप्रैल से भरना होगा भारी जुर्माना

लखनऊ. यूपी में अगर 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड (Aadhar Card PAN card Link) के साथ लिंक नहीं कराया है तो अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग एक अप्रैल (One april) से भारी जुर्माना (Heavy fine) लगाएगा। एक अप्रैल के बाद पैन कार्ड से लेनदेन करने पर 20 फीसद तक टैक्स लग सकता है। वर्ष 2019 में इनकम टैक्स डिपार्डमेंट लखनऊ ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ जनता में करीब 75 फीसद जनता के पास आधार कार्ड है।
सीएम योगी का एक अप्रैल को कोरोना वायरस टीकाकरण कराने की उम्मीद

सेक्शन 234H (वित्त बिल), के अनुसार, इन दोनों दस्तावेजों के लिंक नहीं होने पर 1000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। यह लेट फी एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगी। वैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के जरिए जारी किए गए नंबर पर SMS भेजकर भी आप इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं।
SMS का तरीका :- अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजें। बस थोउ़ी देर में आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी।

वेबसाइट से करें लिंक :- इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
-Link Aadhaar के ऑप्शन को क्लिक करें।
-अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
-पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें। और लिंक आधार पर क्लिक करें।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.