यूपी में कंपलीट लॉकडाउन अभी नहीं, सीएम योगी ने कहा, सख्ती संग वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन का निर्देश दिया था।
लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन हाईकोर्ट के आदेश का यूपी सरकार का इनकार :- पर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दिया। और हाईकोर्ट को अवगत कराया कि, सरकार लॉकडाउन को लेकर बेहद गंभीर है। लोग स्वेच्छा से दुकानें व बाजार बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन पांच शहरों के साथ अन्य दस जगह पर रात आठ बजे से अगली सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है।
इस आदेश को रद करे :- उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। जिसमें वह मांग करेगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के इस आदेश को रद करे।