वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाकि नई कटौती के बाद 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। 7.50 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आय कमाने वाले करदाताओं को 15 फीसदी आयकर देना होगा जबकि पहले उनको 20 फीसदी आयकर देना चुकाना होता था।
10 लाख रुपए से लेकर 12.50 लाख रुपए तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दी गई है। 12.50 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की आय पर आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है। हालांकि 15 लाख रुपए से ऊपर की आय वाले आयकरदाताओं के लिए आयकर की दर पूर्ववत 30 फीसदी रखी गई है।
वित्तमंत्री ने नए बजट 2020 में करदाताओं को मौजूदा आयकर दर या नए आयकर दरों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है। अगर आप पुरानी दरों से आयकर भरते हैं तो आप टैक्सेबल इनकम में मिलने वाली तमाम रियायतों का फायदा उठा सकते हैं पर आप नई दरों के हिसाब से टैक्स भरेंगे तो फिर आपको कई रियायतों को छोड़ना होगा।
उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 में 32,83,867 करदाता थे, जो 1 अप्रैल 2019 तक बढ़कर 38,77,606 तक पहुंच गए। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6,60,583 नए करदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य है, इसमें 60 हजार का आंकड़ा छू लिया गया है।