उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि पेड़ काटने की अनुमति तब ही दी जाएगी, जब एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाए जाएंगे। इसमें पर्यावरण के लिए चिन्हित 10 पौधे, जैसे- पीपल, महुआ, नीम, साल, आम जैसे पौधे लगाने होंगे। अगर किसी शख्स के पास अपनी जमीन नहीं है तो उसे यह 10 पौधे वन विभाग की जमीन पर लगाने होंगे, तभी उसे अपना पेड़ काटने की अनुमति होगी।
यूपी से उत्तराखंड के अलग होने के बाद फारेस्ट कवर 5 प्रतिशत ही रह गया था जो अब 8-9 प्रतिशत तक पहुंचा है। वैसे प्रदेश में 33 फीसदी वन क्षेत्र होना चाहिए। योगी सरकार ने पांच साल में वन क्षेत्र 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है।