विकास दुबे प्रकरण में यूपी पुलिस और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ एक लोक महत्व का विषय है। अतः इसके सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को एक अधिसूचना जारी की। इसके माध्यम से जांच आयोग अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 के तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल की अगुवाई में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग इस घटना जिसमें आठ पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी तथा कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, इसकी गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथ अन्य विभागों/व्यक्तियों से दुरभिसन्धि के सम्बन्ध में गहनतापूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा।
प्रवक्ता ने कहा कि यह आयोग अधिसूचना जारी किए जाने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर लेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिर्वतन सरकार के आदेश से किया जाएगा।