शादी के लिए सिर्फ शादी की सूचना काफी :- मुख्यमंत्री योेगी ने कहाकि, लोग सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं। अब शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह समारोह में निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए सीएम योगी ने कहाकि, बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं माने जाएंगे।
उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं : सीएम योगी पुलिस विभाग पर सख्ती करते हुए सख्त निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहाकि, यूपी में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी। मामले में अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी।
सख्ती का आदेश :- यूपी में अचानक कोरोना की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए योगी सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। सीएम योगी ने शादी-समारोहों में 200 से की संख्या को घटाकर 100 लोगों को शामिल होने का नया निर्देश जारी किया। शादी में शामिल होने वालों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी बताया गया है।
लखनऊ में धारा 144 को एक दिसंबर तक बढ़ाया गया :- जेसीपी कानून व्यवस्था नवीन अरोरा ने कमिश्नरेट में धारा 144 को एक दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बताया कि 27 नवंबर को ग्यारहवीं शरीफ और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा व गुरुनानक जयंती पर अराजक तत्व शांतिभंग कर सकते हैं, इसलिए निषेधाज्ञा की यह कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व 15 अक्तूबर को निषेधाज्ञा का आदेश जारी करते हुए 25 नवंबर तक इसे लागू किया गया था।