शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर होने के बाद दो मुक़दमे पंजीकृत हुए है…
High Court
लखनऊ। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर होने के बाद दो मुक़दमे पंजीकृत हुए है। मौलाना के खिलाफ ये मुकदमा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसटम डॉ पल्लवी अग्रवाल द्वारा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की शिकायत पर जाँच के बाद किये गए है।
जिसमे कल्बे जव्वाद पर आरोप है कि बोर्ड में रहते हुए मौलाना के मुतवल्लीयो द्वारा बोर्ड की जमीनो की खरीद फरोख्त कर करोड़ो रुपयो का हेर फेर किया गया। शिया बोर्ड द्वारा वक्फ तकैया बेगम , वक्फ सज्जादिया कदीम वाजदीद और वक्फ गुफ़रानामआब पर काबिज मुतवल्ली की जाँच के बाद ये खुलासा हुआ है।
चेयरमैन वसीम रिजवी के मुताबिक जाँच में पाया गया कि इन मुतवलीयो ने शिया धर्म गुरु मौलाना जव्वाद के साथ मिलकर बोर्ड की जमीनो पर अवैध अपार्टमेंट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कराया। जिसके जरिये करोडो की हेरा फेरी की गई। इतना ही नहीं वसीम रिजवी के मुताबिक कल्बे जव्वाद की रहनुमाई में उनके मुतवलियो ने कब्रो की जमीन का भी सौदा कर धन अर्जित किया है।
जिसे लेकर न्यायलय में तीन वक्फ के प्रकरणो में वाद दायर किया गया था। और न्यायालय ने जाँच के बाद दो मामले में मौलाना कल्बे जव्वाद और उनके मुतवल्लियो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इस मामले में न्यायालय में 18 सितम्बर को तारीख लगी है जह शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और मौलाना कल्बे जव्वाद कोअपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है।
गौरतलब है कि पिछले लम्बे समय से शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद और शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी के बीच बोर्ड के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है जिसके लिए कल्बे जव्वाद कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं।
शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बताया कि दो मुक़दमे कोर्ट ने जो पंजीकृत किये हैं इसमें अब मौलाना कल्बे जव्वाद को अदालत में अपने बचाव के लिए साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैंउन्होंने वक्फ की संपत्ति को नहीं बेचा है।