ये भी पढ़ें- पिछले चरणों में थी वोट ट्रांसफर की बड़ी चुनौती, यह देख अखिलेश-मायावती ने बदल डाली पूरी रणनीति, छठे व सांतवें चरण के लिए उठाया यह कदम जस्टिस चन्द्रधारी सिंह की बेंच ने वक्फ कर्बला व कब्रिस्तान बरगदी द्वारा दाखिल एक अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया था। मामले में याची का कहना था कि बीेते वर्ष 19 नवम्बर को कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने डीएम को उपजिलाधिकारी कार्यालय सदर से दस्तावेजों को उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर के कार्यालय में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। उक्त आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है।
ये भी पढ़ें- भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में फिर हुआ बदलाव, अब इतने बजे खुलेंगे व बंद होंगे यूपी के सभी विद्यालय, जारी हुए निर्देश जिलाधिकारी ने मांगी माफी- जिलाधिकारी ने इसके जवाब में शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या कोर्ट में दाखिल की, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शपथ पत्र में कुछ तथ्यात्मक गल्तियां पाईं। इस पर जिलाधिकारी को तलब किया गया था। डीएम कौशल राज शर्मा ने इसका पालन करते हुए बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांगी। इस पर पर कोर्ट ने उन्हें दूसरे शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या देने का आदेश दिया।