यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं कई नदियां, अलर्ट जारी किसानों को अनुदान देने का प्रावधान :- उद्यान विभाग से ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है। 20 एचपी तक टैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही आठ एचपी के पावर टीलर पर अनुदान को 50 से घटाकर 40 हजार कर दिया गया है।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर :- किसानों या समूहों को ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों के साथ ही प्रोजेक्ट आधारित अनुदान के लिए जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क साधना होगा। निर्धारित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। डीएम या मुख्य विकास अधिकारी किसानों को चयन कर उन्हें अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति देंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
अनुदान कम किया गया :- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डा.आरके तोमर ने जानकारी देते हुए कहाकि, ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान कभी भी जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है।