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लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्र ‘मोनू’ गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

locationलखनऊPublished: Oct 10, 2021 08:13:51 am

– लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र ‘मोनू’ आखिरकार गिरफ्तार – लगातार 12 घंटे की कड़ी पूछताछ, सहयोग न करने का लगा आरोप – लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी – सही साक्ष्य नहीं पेश कर सके आशीष मिश्र ‘मोनू’

लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्र 'मोनू' न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, सोमवार को होगी सुनवाई

लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्र ‘मोनू’ न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, सोमवार को होगी सुनवाई

लखनऊ. Lakhimpur Kheri violence case लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र ‘मोनू’ (Ashish Mishra ‘Monu’) को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार 12 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई पर सहयोग न (non-cooperation ) करने के आरोप में आशीष मिश्र को शनिवार देर रात विशेष न्यायिक अधिकारी दीक्षा भारती के समक्ष पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पूर्व आशीष पांडेय और लवकुश राणा को सात अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
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पूछताछ की वीडियोग्राफी :- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्र ‘मोनू’ शनिवार सुबह 10.40 बजे क्राइम ब्रांच कार्यालय के सामने अचानक हाजिर हो गया। और उसके बाद मामले की गरमी कुछ शांत हुई और आशीष मिश्र से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। एसआइटी प्रमुख उपेंद्र अग्रवाल (Upendra Agrawal) ने बताया कि, मोनू जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के गैरतार्किक जवाब दे रहे थे। इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की गई है।
सही साक्ष्य नहीं पेश कर सके आशीष मिश्र ‘मोनू’ :- बताया जाता है कि पूछताछ में मोनू ने 13 वीडियो पेश किए। ये वीडियो ही उनकी गिरफ्तारी की वजह बने। वीडियो की जांच के दौरान 2.20 से 3.36 बजे के बीच के फुटेज नहीं मिल सके। मोनू यह बात भी साबित नहीं कर सके कि हि‍ंसा के दौरान वह दंगल में मौजूद थे। पता यह भी चला है कि मोनू के पक्ष में करीब 10 लोगों ने शपथ पत्र देकर बताया है कि वह घटना के समय बनवीरपुर गांव में ही थे। सूत्रों का कहना है कि मोनू षड्यंत्र वाली जीप में ही बैठे थे।
जो दोषी होगा, उसको राहत नहीं :- ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश कानून एवं विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि, प्रदेश में अपराध व अपराधी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि सिर्फ आरोप पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी दोषी होगा, उसको किसी भी कीमत पर राहत भी नहीं दी जाएगी।

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