लखनऊ

आरेंज ज़ोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा जानिए शराब बिक्री का क्या है नियम

उत्तर प्रदेश में 36 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं। ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा जाता है जहां 14 दिनों से अधिक समय तक कोई ताजा कोरोना वायरस पाजिटिव मरीज न मिला हो। लॉकडाउन 3.0 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को यूपी के ऑरेंज जोन में लागू करने पर सहमति दे दी है। जानिए आरेंज ज़ोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा।

लखनऊMay 03, 2020 / 10:52 am

Mahendra Pratap

आरेंज ज़ोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, जानिए शराब बिक्री का क्या है नियम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 36 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं। ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा जाता है जहां 14 दिनों से अधिक समय तक कोई ताजा कोरोना वायरस पाजिटिव मरीज न मिला हो। लॉकडाउन 3.0 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को यूपी के ऑरेंज जोन में लागू करने पर सहमति दे दी है। जानिए आरेंज ज़ोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम उपायों को ठेंगा दिखाते हुए कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। रोजाना कोरोना वायरस के नए पाजिटिव केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 40 दिन का दो लॉकडाउन पीरियड्स 3 मई को खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए 14 दिन का 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 पूरे देश में लगा दिया है। पर साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन मेें रेड जोन, आरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर कुछ छूट दी गई है और कुछ कड़ाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगभग इन्हीं नियमों का पालन करेगी। पर इस निर्देश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार स्थिति को देखते हुए कर सकती है। इस गाइडलाइन के फैसले को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शनिवार को कहा है कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। रेड जोन में कोई छूट नहीं देंगे पर आरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट स्थान, शहर और परिस्थिति अनुसार देंगे। जानिए आरेंज ज़ोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा।
यूपी में ओरेंज जोन आने वाले 36 जिले इस प्रकार हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी।
आरेंज जोन में छूट:- इस जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी साथ ही लॉकडाउन 3.0 में टैक्सी-कैब संचालन की अनुमति होगी, पर शर्त रहेगी यह कि सिर्फ ड्राइवर और एक पैसेंजर ही होंगे। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी असमंजस में है। हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर जल्द ही कोई फैला ले लें।
लॉकडाउन 3.0 में ऑरेंज जोन में सख्ती :- गृह मंत्रालय ने साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन 3.0 में हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और जनता के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध। स्थानीय प्रशासन सीआरपीसी धारा 144 के तहत कर्फ्यू की घोषणा कर सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों (65 वर्ष से अधिक) और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी।
शराब की बिक्री का नियम :- शहर में शराब बिक्री के लिए लाइसेंसी दुकानें होती हैं। जहां पर कोई भी व्यक्ति शराब की बंद बोतल खरीद सकता है। चाहे वा अध्धा हो, पौव्वा हो या पूरी बोतल हो। शराब के खुली रुप में बिक्री पर प्रतिबंध है। साथ ही किसी को भी बोतल के अलावा पूरा बंद पैकेट देने पर भी बैन है।

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