जनता को राहत देने के लिए सरकार ने दी कुछ और छूट, अब 12 घंटों के लिए पास अनिवार्य नहीं
सुबह सात से शाम सात बजे तक पास अनिवार्य नहीं
शराब की दुकानों पर सख्ती होगी, उड़ाका दस्ते करेंगे निगरानी
मोहल्लों, गलियों, आवासीय इलाकों में खुल सकेंगी सभी एकल दुकानें
ई कॉमर्स के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

लखनऊ. कोरोना वायरस की वजह से लखनऊ की जनता की सुरक्षा के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 42 दिन पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन 3.0 भी शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन में जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए लखनऊ प्रशासन ने जनता को कुछ और राहत देने का मन बनाया है। जहां हलफनामा देकर बुधवार से निजी आफिस खोलने की अनुमति दी गई है वहीं मंगलवार से निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। परन्तु हॉटस्पॉट में कोई गतिविधियां नहीं होगी। ये पूर्व की तरह सील रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक बड़ी राहत जनता को यह मिली है कि सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक पास अनिवार्य नहीं होगा। पर ई-कॉमर्स सेवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं सोमवार से मिली शराब बिक्री की छूट के बाद जनता का जो रिस्पांस था उसे देख सरकार कुछ सख्ती करने जा रही है, अब शराब की दुकानों की उड़ाका दस्ते निगरानी करेंगे।
लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि बुधवार सुबह सात से शाम के सात बजे तक कुछ शर्तों के साथ निजी दफ्तरों में काम शुरू हो सकता है। प्रत्येक निजी कार्यालय में सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही कार्य कर सकेंगे। निजी संस्था के प्रबंधक, कार्यालय अध्यक्ष या मुखिया को एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा। इसमें उनको यह शपथ देनी होगी कि वे कोविड-19 के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उल्लंघन की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति, कार्यालय अध्यक्ष या कंपनी के प्रोपराइटर की होगी। 11 बिन्दुओं वाले हलफनामे को एडीएम एलए द्वितीय कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के बाहर चस्पा करनी होगी। साथ ही एक प्रति थाने में जमा करनी होगी।
निजी दफ्तर खोलने की प्रमुख शर्तें
- कार्यस्थल पर मास्क अनिवार्य
- सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन
- शिफ्ट के बीच एक घंटे का समय अंतर
- भोजनावकाश पर एक साथ नहीं बैठेंगे कर्मचारी
- थर्मल स्कैनर जांच, हैंड वाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था
- 33 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा
- आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाना अनिवार्य
- सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जरूरी
निजी अस्पतालों में ओपीडी शुरू :- निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं मंगलवार से शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, सरकारी व प्राइवेट अस्पताल के विशेषज्ञों की कमेटी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गाइडलाइन बनाई है। सीएमओ डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने आईएमए, नर्सिंग होम व पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन को पत्र जारी कर इस गाइडलाइन के मुताबिक इलाज शुरू करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट, मास्क, ग्लब्स आदि जरूरी सुविधाओं से लैस होकर इलाज शुरू कर सकते हैं।
पास अनिवार्य नहीं :- सुबह सात से शाम सात बजे तक ई-पास अब अनिवार्य नहीं रह गया है। जिन्हें आवश्यक वस्तु लेने या जरूरी कार्य से निकलना है वे जा सकते हैं। जो दफ्तर जा रहे हैं वह अपना पहचान पत्र दिखा सकते हैं। सिर्फ अपरिहार्य परिस्थतियों में जिले से बाहर जाने वालों के लिए ई पास अनिवार्य होगा।
शराब की दुकानों की निगरानी :- शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से सबक लेते हुए लखनऊ प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। शराब की दुकानों पर स्थानीय पुलिस नजर रखेगी। उड़का दस्तों का गठन किया गया है जो अचानक दुकानों पर छापा मारेंगे।
सभी एकल दुकानें खुल सकेंगी :- डीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आवासीय इलाकों, गलियों मोहल्लों की एकल दुकानें खोली जा सकती हैं। बाजारों, मार्केट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोली जा सकेंगी। ई-कॉमर्स के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी होगी। नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर नहीं खोले जा सकेंगे।
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