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लॉकडाउन 3.0 : यूपी में रेड-ऑरेंज-ग्रीन जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद जानिए

locationलखनऊPublished: May 02, 2020 11:38:24 am

Submitted by:

Mahendra Pratap

जोन के आधार पर मिलेगी शहरों में ढील या लगेगा प्रतिबंधउत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन, 35 जिले ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन इंतजार खत्म शराब और पान की दुकानें खुलेंगी जानिए लॉकडाउन 3.0 में यूपी में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

लॉकडाउन 3.0 : यूपी में इन तीन जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद जानिए

लॉकडाउन 3.0 : यूपी में इन तीन जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद जानिए

लखनऊ. लॉकडाउन 2.0 का आज सेकेंड लास्ट दिन है। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म हो जाएगा। पर 4 मई से लेकर 17 मई तक एक बार फिर 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। घरों में सुरक्षित रहिए लॉकडाउन 3.0 अब 17 मई को खत्म होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश को तीन जोनों में बांटा गया है। और इन जोनों के आधार पर ही इन शहरों में ढील दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन, 35 जिले ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन में शामिल हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन और अपने निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार इन जोन में कुछ छूट और कुछ सख्ती कर सकती है। जानिए लॉकडाउन 3.0 में उत्तर प्रदेश में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?
उत्तर प्रदेश में जिलों की स्थिति :-

रेड जोन के जिले :- आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद ,फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली।
ऑरेंज जोन:- गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती ,शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी।
ग्रीन जोन:- बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी।

लॉकडाउन 3.0 में पूरी सख्ती :- गृह मंत्रालय ने साफ—साफ निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन 3.0 में हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन नहीं हो सकेगा। स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और जनता के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।
शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध। स्थानीय प्रशासन सीआरपीसी धारा 144 के तहत कर्फ्यू की घोषणा कर सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों (65 वर्ष से अधिक) और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी।

1.रेड जोन में प्रतिबंध और छूट:-
प्रतिबंध:- उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में रेड जोन में आते हैं, जहां हालात बहुत खराब हैं। इन जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें सख्ती के साथ बंद रहेंगी।
छूट:- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।
अन्य सुविधाएं:- रेड जोन में बैंक, गैर बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी खुली रहेंगी और नियमों के साथ काम होगा। आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉमर्शियल और प्राइवेट स्टेब्लिशमेंट को छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है।
2.आरेंज जोन में प्रतिबंध और छूट:- उत्तर प्रदेश में 35 जिले आरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। इस जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी साथ ही लॉकडाउन 3.0 में टैक्सी-कैब संचालन की अनुमति होगी, पर शर्त रहेगी यह कि सिर्फ ड्राइवर और एक पैसेंजर ही होंगे। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।
3. ग्रीन जोन में प्रतिबंध और छूट:- उत्तर प्रदेश में 20 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकती हैं। डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।
इंतजार खत्म शराब और पान की दुकानें खुलेंगी :- गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बावजूद अंतिम निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ही लेगी कि कहां ढील दी जाए और कहां बढ़ाई जाए।

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