उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में 13 जनवरी को पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। पहले इन्हीं फैसलों के लिएडीएम या मंडल कमिश्नर या फिर शासन के आदेश अनुसार ही कार्य करते थे।
लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने शनिवार देर रात पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार अपने आदेश से धारा 144 लागू की। अभी तक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ही धारा 144 लागू करना था। धारा 144 लगने के साथ ही पुलिस विभाग के अपर आयुक्त पुलिस, उप आयुक्त पुलिस और सहायक आयुक्त पुलिस ने मोर्चा सम्भाल लिया है।
कमिश्नर ऑफ पुलिस सुजीत पाण्डेय ने बताया कि आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस, डिफेंस एक्सपो 2020 व कतिपय संगठनों के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन से शांति व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद से किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।