सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अपीलों को खारिज कर दिया। और कटऑफ को 60-65 फीसदी ही फिक्स रखा है। पर शिक्षा मित्रों को राहत पहुंचाते हुए यूपी सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाए और उसकी गाइडलाइन यूपी सरकार तैयार करे। इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार को मई, 2020 में घोषित परिणाम के अनुसार सहायक अध्यापकों (शिक्षा मित्रों) के शेष 37,339 पदों को भरने राह अब साफ हो गई है।