scriptधोखाधड़ी के 4 आरोपितों की अपील खारिज, सजा बहाल | 4 accused of fraud dismissed the appeal, upheld the death sentence | Patrika News

धोखाधड़ी के 4 आरोपितों की अपील खारिज, सजा बहाल

locationलखनऊPublished: Oct 22, 2016 07:23:00 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

कोटा. नयापुरा थाने में करीब दो साल पहले दर्ज फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने के मामले में चार आरोपितों की ओर से पेश अपील को महिला उत्पीड़न क्रम एक न्यायलय ने शनिवार को खारिज कर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को बहाल रखा है।

कोटा. नयापुरा थाने में करीब दो साल पहले दर्ज फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने के मामले में चार आरोपितों की ओर से पेश अपील को महिला उत्पीड़न क्रम एक न्यायलय ने शनिवार को खारिज कर अधीनस्थ अदालत के निर्णय को बहाल रखा है।
ककरावदा निवासी कन्याबाई ने परिवाद के आधार पर 27 नवम्बर 2014 को किशनपुरा तकिया निवासी बद्रीलाल, लटूरलाल, मोरपाल व कन्याबाई के खिलाफ नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

इसमें कहा था कि उसकी किनपुरा तकिया में जमीन है। जिसे बद्रीलाल ने हड़पने की नीयत से अपनी रिश्तेदार कन्याबाई को फरियादी बताकर रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 
एसीजेएम क्रम 7 ने धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर बद्रीलाल को 5 साल और अन्य तीन आरोपितों लटूरलाल, मोरपाल व कन्याबाई को 3-3 साल कारावास से दंडित किया था। आरोपितों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील पेश की। 
इसकी सुनवाई करते हुए महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत ने अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत की सजा को बहाल रखा है।

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