अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल ने अभिभावकों को निर्देश दिया कि नियमित वेतनभोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अभिभावक मासिक स्कूल फीस जमा करें। इसके अलावा इनकम टैक्स जमा करने वालों को भी मासिक स्कूल फीस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अभिभावक फीस देने में सक्षम हों, वे भी फीस जमा करें।
फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों को राहत देते हुए अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल ने कहाकि जो अभिभावक लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से समस्या का सामने कर रहे हैं, फीस देने में सक्षम नहीं वो विद्यालय में एप्लीकेशन दें। इसमें उन्हें फीस न जमा कर पाने की वजह और परिस्थितियों के बारे में बताना होगा। स्कूल-कॉलेज ऐसे अभिभावकों से किश्तों में फीस लेंगे। हालाकिं, इसके बावजूद अगर कोई अभिभावक फीस नही जमा कर पाता तो भी न तो छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा और न ही स्कूल से नाम काटा जाएगा।