अन्य राज्यों में फंसे लोगों के लिए यूपी सरकार ने लांच की वेबसाइट, पंजीकरण करा करें घर वापसी, प्रक्रिया में गलत सूचना भरने पर मिलेगी सजा
ऐसे करना होगा आवेदन
संपर्क नंबर और बेवसाइट लिंक जारी किया
एण्ड्राइड ऐप पर भी मिल रही है सुविधा
पंजीकरण, यात्रा की अनुमति नहीं
प्रक्रिया में गलत सूचना भरने पर मिलेगी सजा

लखनऊ. लाॅकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ पा रहे प्रवासी उत्तर प्रदेश के निवासियों और अपने प्रदेशों को प्रस्थान नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में निवासित अन्य प्रदेशों के निवासियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सुविधा शुरू की है। यूपी सरकार ने एक वेबसाइट लांच की है। जिस पर श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर घर वापसी कर सकते हैं। यह सुविधा 5 मई से जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्राइड ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इस पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं माना जाएगा। सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर पंजीकरण प्रक्रिया में गलत सूचना भरी गई तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस वेबसाइट या पोर्टल पर आवेदन करने का तरीका बेहद आसान है। सरकार ने संपर्क नंबर और बेवसाइट लिंक भी जारी किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी सम्बंधित परेशानियों को समझते टीम 11 से मशविरा कर एक वेबसाइट की सुविधा दी है। जिसके जरिए श्रमिक अपना पंजीकरण करा घर वापसी आने या जाने की कॉल का इंतजार कर सकते हैं। सरकार से अनुमति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे प्रवासी श्रमिक व उत्तर प्रदेश में रह रहे दूसरे प्रदेश के श्रमिक अपने प्रदेशों में आ, या जा सकते हैं। सीएम योगी ने बताया कि मंगलवार तक लगभग 6.5 लाख प्रवासी श्रमिक घर वापसी कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार का जनसुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in यह है। जिस पर प्रवासी श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह सुविधा पांच मई से जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्राॅइड ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। (उपर नीले रंग वाले लिंक को क्लिक कर कर सकते हैं पंजीकरण)
इन पर रखें ध्यान :- अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम, आयु, यात्री की श्रेणी, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, पहचान पत्र एवं संख्या, परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में, यात्रा का तरीका, आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी/खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण, आवेदक/परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस के लिए क्वारण्टाइन किया गया अथवा नहीं, यदि हां तो कब से कब तक, आवेदक का वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है, उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही, इस विवरण के सही होने के सम्बन्ध में घोषणा भी करनी होगी। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि जब आवेदक उत्तर प्रदेश पहुंचेगा तो उसे आवश्यक क्वारण्टाइन में रहना पड़ सकता है। यह भी घोषित करना होगा कि आवेदक ने अपने शहर/जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि जानकारी गलत पाई जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाने के लिए भी इन सभी शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
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