UP New Year 2021 celebration Guidelines: यूपी में नए वर्ष के जश्न पर सख्ती गाइडलाइन जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वर्ष पर जश्न मनाने पर सख्त गाइडलाइन (UP New Year 2021 celebration Guidelines)
जारी की है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वर्ष पर जश्न मनाने पर सख्त गाइडलाइन जारी की है। कोरोना काल में सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए यूपी न्यू ईयर 2021 गाइडलाइन में तमाम सावधानी भरे दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने यूपी के सभी जिलों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश में कहाकि नववर्ष पर कार्यक्रम के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से अनुमति जरूरी होगा नहीं तो खैर नहीं है। यूपी न्यू ईयर 2021 गाइडलाइन के बारे में जानिए :—
1.कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा।
2. इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल लोगों की संख्या के बारे में साफ-साफ जिक्र करना होगा।
3.ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।
4. आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है।
5. इसकी सारी जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
6.इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य है।
7.हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमतानुसार 50 फीसदी लोग ही आ सकेंगे।
8.एक समय पर 100 लोगों को ही अनुमति होगी।
9. 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर सरकार ने सख्ती से रोक लगा दी है।
10. जश्न में अगर कोविड नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हुआ तो आयोजनकर्ता की खैर नहीं। सख्त कार्रवाई होगी।
11. सोशल मीडिया पर चौकस नजर।
12. एलआइयू को सक्रिय, शराब की दुकानों पर रहेगी नजर।
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