राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। राशन कार्ड के लिए आवेदन व संशोधन दोनों ही ऑनलाइन किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन हो सकेगा :- अगर राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है तो संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक दो दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे।
सेक्स वर्कर और दिव्यांग को सुविधा :- सेक्स वर्कर और दिव्यांगों के लिए नई सुविधा दी गई है। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए और दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे।
मुखिया का नाम बदलना आसान :- किसी राशन कार्डधारक मुखिया की मृत्यु होने की दशा में मुखिया का नाम बदलने के लिए अब राशन कार्ड को निरस्त नहीं कराना पड़ेगा। सिर्फ राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य की ओर से जनसेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित फार्म पर मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, नए मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति अपलोड करते हुए आनलाइन आवेदन करना होगा। इसका सत्यापन आधार नंबर आधारित ओटीपी से किया जाएगा। तीन दिन के अंदर राशन कार्ड का मुखिया बदल दिया जाएगा।
दूसरे जिले में सीधे हो सकेगा स्थानांतरण :- राशन कार्ड की किसी यूनिट के दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए भी कार्ड को रद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट का स्थानांतरण दूसरे जिले में सीधे हो सकेगा।
महिला ही परिवार की मुखिया :- पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में महिला ही परिवार की मुखिया होगी। यदि उसकी आयु 18 से कम है तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया माना जाएगा पर महिला के 18 साल के होते ही उसे मुखिया बनाया जाएगा।
ये 6 कागज़ जरूरी तभी तुरंत बनेगा राशन कार्ड 1. सही भरा हुआ आवेदन पत्र
2. परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छाया प्रति
3. यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास संबंधी प्रमाणपत्र
4. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र
5. परिवार के मुखिया की फोटो
6. मुखिया की बैंक पास बुक के पहले पेज की छायाप्रति।