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यूपी के शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, बीयर और वाइन, लाइसेंस मिलना आसान

locationलखनऊPublished: May 25, 2020 10:58:01 am

Submitted by:

Mahendra Pratap

अब उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री होगी। कैबिनेट ने विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 को हरी झंड़ी दे दी है।

यूपी के शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, बीयर और वाइन, लाइसेंस मिलना आसान

यूपी के शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी शराब, बीयर और वाइन, लाइसेंस मिलना आसान

लखनऊ. 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म होगा। अब उत्तर प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री होगी। कैबिनेट ने विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 2020 को हरी झंड़ी दे दी है। आबकारी विभाग शॉपिंग मॉल्स में सील्ड बोतल में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगा। यह मॉल्स में खुलने वाली दुकानें मौजूदा दुकानों के अतिरिक्त होंगी। परिसर में शराब की बिक्री की अनुमति तो होगी पर सेवन की अनुमति नहीं होगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर रोक लग रखी थी। पर लॉकडाउन 3.0 के शुरुआत में चार मई से शराब की बिक्री की इजाजत दे दी। यूपी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग ठेके खोलने की अनुमति दी थी। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि अभी विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप्स में हो रही है, क्योंकि मॉल्स में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का नियमावली में प्रावधान नहीं था।
अब मंत्रिमंडल की ओर से नियमावली बदलने पर मुहर लग गई है, जिससे सील्ड बोतलों में मॉल्स में भी विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे। यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होंगी। असल में, मॉल्स में खरीदारी के बढ़ते चलन को देखते हुए शराब के प्रीमियम ब्रांडों की बिक्री की अनुमति देने के लिए नियमावली बनाई गई है।
लाइसेंस के पात्र :- प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी को लाइसेंस दिया जा सकता है। मॉल का न्यूनतम क्षेत्रफल दस हजार वर्ग फीट होना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट हो। प्रीमियम रिटेल वैंड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए। वहां ग्राहकों को सुविधा से प्रवेश करने व खुद से ब्रांड चुनने की सहूलियत दी जाए। दुकान सुसज्जित वातानुकूलित होगी और विभिन्न प्रकार के ब्रांड प्रदर्शित किए जाएंगे।
मॉल्स में इनकी होगी बिक्री :-
– आयातित विदेशी मदिरा ब्रांड (बीआईओ)
– भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच या इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड
– ब्रांडी, जिन और वाइन के समस्त ब्रांड
– वोदका, रम के रुपया 700 से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड और रुपया 160 या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्रांड।

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