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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लखनऊ हाईकोर्ट का नोटिस

locationलखनऊPublished: Jun 19, 2021 12:54:48 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

Vartika Singh case – साथ में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव और सह सहयोगी को बयान दर्ज कराने के निर्देश- शूटर वर्तिका सिंह मामले से बढ़ सकतीं हैं स्मृति ईरानी की मुसीबतेंं

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लखनऊ. central minister Smriti Irani Lucknow High Court notice केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नई मुसीबत में फंस सकती है। शूटर वर्तिका सिंह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्मृति ईरानी का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव और सह सहयोगी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। वर्तिका सिंह के केस में शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की। वर्तिका सिंह ने सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में 156/3 के तहत 23 दिसंबर 2020 को परिवाद दाखिल किया था।
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एमपी/एमएलए कोर्ट परिवाद खारिज किया :- मामला कुछ इस तरह है कि, अंतरराष्टीय निशानेबाज और प्रतापगढ़ जिले की निवासी वर्तिका सिंह ने पिछले साल आरोप लगाया था कि राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और उनके सह सहयोगी अयोध्या निवासी डॉ. रजनीश सिंह ने 25 लाख रुपए घूस की मांगी थी। इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दायर परिवाद को खारिज कर दिया था।
26 जुलाई को सभी बयान दर्ज कराएं : हाईकोर्ट

इसके बाद वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने हाईकोर्ट लखनऊ का दरवाजा खटखटाया। रिवीजन फाइल किया। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को सभी आरोपितों को अपना बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अरविंद सिंह राजा सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में फौजदारी के जाने माने वकील हैं।
सभी साक्ष्य उपलब्ध कराएं : वकील राजा

वर्तिका सिंह के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि, हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हमने कोर्ट को समस्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री की ऑडियो रिकार्डिंग भी कोर्ट में दी गई है।

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