उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद, जानें इसकी वजह लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी :- कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने शनिवार व रविवार को लाकडाउन लगा दिया है। राजधानी लखनऊ में इस दौरान शादी या बारात निकालने के लिए अनुमति पत्र लेना जरूरी होगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने सचेत किया है कि, अनुमति पत्र संबंधित जोन के डीसीपी कार्यालय से जारी किया जाएगा। अनुमति के लिए तैयार प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निमंत्रण कार्ड और प्रति भी लगानी होगी। अनुमति मिलने के बाद कोविड से सम्बंधित शर्तों का पालन करना जरुरी होगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
पोस्टर चिपकाने के लिए निर्देश :- इसके साथ ही शादी के आयोजन स्थल पर एक पोस्टर भी लगवाना होगा। जिस पर लिखा होगा कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। इस पोस्टर का मकसद प्रचार कर मास्क की उपयोगिता के बारे में बताना होगा। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और मास्क का बंदोबस्त किया जाना जरूरी है। पुलिस निरीक्षण में अगर किसी नियम का उल्लघंन पाया गया तो कार्यवाही तय है। होटल या मैरिज लॉन के बाहर नोटिस चस्पा कर संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा।