लखनऊ

योगी सरकार की नई गाइडलाइन, लखनऊ में इस दिन तक शराब और मांस की बिक्री पर बैन

30 मई तक लखनऊ में बढ़ाई गई पाबंदियां, जारी की गई नई गाइडलाइनधार्मिक, राजनीतिक, जुलूसों, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगी रोकमास्क न लगाने वालों के खिलाफ शुरू हुई एफआईआरपोस्टर, बैनर, लाउडस्पीकर और टेंट लगाने पर भी रोकचाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना भी पड़ेगा भारी, दर्ज होगी एफआईआर

लखनऊApr 27, 2020 / 05:01 pm

Mahendra Pratap

योगी सरकार की नई गाइडलाइन, लखनऊ में इस दिन तक शराब और मांस की बिक्री पर बैन

लखनऊ. कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी सरकार ने कुछ और सख्ती बढ़ा दी है। रमजान, ईद और बड़ा मंगल जैसे आने वाले बड़े त्यौहारों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिसमें योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में 30 मई तक शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दिया है।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार, लखनऊ में धारा 144 को 30 मई तक बढ़ा दी गई है। 3 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2.0 है। रमजान इस वक्त चल रहा है और ईद व बड़ा मंगल जैसे बड़े त्योहार अभी आने वाले हैं। इन त्यौहारों की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 के कुछ प्रावधानों को और सख़्त कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार लखनऊ में 30 मई तक मांस की बिक्री और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जेसीपी (एलओ) नवीन अरोरा ने बताया कि 30 मई तक धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जुलूसों और खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। बिना पुलिस की अनुमति के खाद्य पदार्थ और प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर और टेंट भी नहीं लगाया जा सकेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बैन होगा। किसी भी स्थान पर भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। पाबंदियों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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