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ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ये है प्रक्रिया

locationलखनऊPublished: Oct 30, 2017 02:13:24 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

आप अपने पूर्ण दस्तावेज परिवहन विभाग या उसके कैंप में जमा कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।

Make such a driving license up Hindi news

लखनऊ. अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और सड़क पर बिना लाइसेंस के वाहन ड्राइव करते समय डरते हैं। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस बनाने के लिए समय-समय पर कई बार परिवहन विभाग कैंप भी लगाता है। आप अपने पूर्ण दस्तावेज परिवहन विभाग या उसके कैंप में जमा कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एक छोटी सी लिखित परीक्षा देनी होती है। अगर आप परीक्षण में खरे उतरे तो आपको दो पहिया या चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा।

कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको अपने जिले के RTO ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने के अलावा इसके साथ डेट ऑफ बर्थ, आईडी और एड्रेस प्रूफ के डाक्‍यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। आईडी और ऐड्रेस प्रूफ के वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्‍यूमेंट्स साथ रखने होंगे। RTO ऑफिस में संबंधित अधिकारी आपके फॉर्म को चेक करने के बाद आपसे लाइसेंस के लिए निर्धारित फीस जमा करवाएगा। इसके बाद आपको एक रिटेन टेस्‍ट के लिए भेजेगा। अलग-अलग राज्‍यों में लिए जाने वाले लाइसेंस के इस टेस्‍ट में 10 से लेकर 20 तक ऑब्‍जेक्‍टिव क्‍वेचन पूंछे जाते हैं। रोड ट्रैफिक रूल्‍स से जुड़े कॉमन सेंस वाले इन सवालों के सही जवाब के सामने आपको टिक मार्क करना होता है।

इस टेस्‍ट पेपर में 60 परसेंट सवालों का सही जवाब देने पर आप क्‍वालीफाई हो जाएंगे। ये टेस्‍ट पेपर पास करने के अगले 7 दिनो के भीतर आपका लाइसेंस स्‍पीड पोस्‍ट या रजिस्‍टर्ड पोस्‍ट से आपके घर पहुंच जाएगा। कुछ राज्‍यो में डीएल बनवाने से जुड़ी पूरी प्रकिया ऑनलाइन कर दी गई है। ऐसे राज्‍यों के निवासी स्‍टेट ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जरूरी फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन लोड कर सकते हैं। कई राज्‍यों में आप फॉर्म भरने से लेकर फीस भरने तक सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं

ये डॉक्‍यूमेंट्स होंगे जरूरी

1. रेजिडेंस प्रूफ जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्‍स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्‍त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि।
2. आईडी प्रूफ जैसे – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि पासपोर्ट साइज के चार कलर फोटो
3. उम्र प्रूफ जैसे – बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्‍ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट।
4. खुद का पता लिखा खाली रजिस्टर्ड लिफाफा फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लियरेशन
संकलन- Neeraj Patel (Jalaun)

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