गेस्ट हाउस में, पीड़िता को कुछ नशीले पदार्थों से युक्त कुछ पीने को दिया गया और फिर कपड़े दिए गए और उसे पहनने के लिए चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहा गया। उसने आरोप लगाया, “उन्होंने मेरी तब फिल्म बनाई जब मैं ड्रेस बदल रही थी और बाद में मुझे वीडियो दिखाया। उन्होंने मुझे एक अश्लील फिल्म में अभिनय करने की धमकी दी या वे मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। जब मैं उनके दबाव में नहीं आई और कोई भी अश्लील काम करने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे दृश्यों और वीडियो को हटाने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपये की मांग की। जब मैंने उन्हें देने से इनकार किया, तो उन्होंने वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और तब से मुझे परेशान कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं।”
एसएचओ, विभूति खंड, चंद्र शेखर सिंह ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जहर देने, रंगदारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।