लखनऊ

प्रदूषण रोकने के लिए पुराना लेटर फिर जारी, रिवर फ्रंट पर खुदाई रोकने के लिए जारी पत्र

फरमान में कोई नाया आदेश तो नहीं बस पुराने आदेशों को दोहराया है।

लखनऊNov 14, 2017 / 12:51 pm

Dikshant Sharma

pollution

लखनऊ. वायु प्रदूषण का कहर सूबे की राजधानी पर छाया हुआ है। एनजीटी की फटकार के बाद सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इससे निपटने में जुट गए हैं। इस क्रम में नगर निगम ने भी कागज़ी फरमान निकाला है। इस फरमान में कोई नाया आदेश तो नहीं बस पुराने आदेशों को दोहराया है।
प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए शहर के किसी भी क्षेत्र, गली, मोहल्ले में कूड़ा न जलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सफाई कर्मियों अथवा क्षेत्रीय नगारिकों के सफाई उपरांत कूड़े के छोटे छोटे ढेर बना दिए जाते हैं जिसमें आग लगने की संभावना बनी रहती है। इनकी नियमित रूप से उठान सुनिश्चित करने के साथ ही कूड़े को न जलाए जाने के संबंध में जागरूकता पैदा की जाएगी। कूड़ा जलाते हुए पाया जाने पर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी कूड़ा जलाते हुए पाया जाने पर उसके विरुद्घ पर्यावरणीय नियमों के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज करायी जाएगी। नगर आयुक्त उदय राज सिंह ने बैठक कर निर्देश जारी किए हैं।
सडक़ के किनारे एकत्रित मलवा एवं निर्माण सामग्री को हटाए जाने एवं जुर्माना वसूल किए जाने के संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। यदि किसी भी क्षेत्र में मलबा अथवा निर्माण सामग्री सडक़ के किनारे अवैध रूप से पायी जाती है तो इसके लिए नगर अभियंता उत्तरदायी होगेें। गोमती रिवर फ्रंट के कार्यो में खुदाई के दौरान निकाली गयी मिट्टी को सिंचाई विभाग ने कई स्थानों पर सडक़ के किनारे एकत्र किया है। मिट्टी को हटाये जाने एवं ऐसे समस्त कार्य जिसमें धूल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, को रोके जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग को पत्र लिखा जाएगा। निर्माण कार्यो के दौरान वातावरण प्रदूषित न होने के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद को भी पत्र भेजा जाएगा। यह अनुरोध किया जाएगा कि विभाग अपने स्तर से समस्त ठेकेदारो व डेवेलपर्स को निर्देश जारी करे कि निर्माण सामग्री को सडक़ पर न रखकर अपने कै पस के भीतर ही रखा करें।
नाले में कूड़ा डालने पर होगी कार्रवाई
कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट सफाई कर्मी एवं नगर निगम के सफाई कर्मी भी सफाई के उपरांत एकत्र कूड़े को नाले में डाल देते हैं। निर्देशित किया गया कि ऐसे सफाई कर्मियो को चिन्हित कर उनके विरुद्घ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद भी इस पर रोक न लगने पर संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर एवं सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी।
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