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लखनऊ

बीजेपी नेता के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, नसीमुद्दीन और राजभर को मिली जमानत

एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 20 हजार के मुचलके पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर को जमानत दी है।

लखनऊJan 29, 2021 / 09:10 am

नितिन श्रीवास्तव

बीजेपी नेता के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, नसीमुद्दीन और राजभर को मिली जमानत

बीजेपी नेता के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, नसीमुद्दीन और राजभर को मिली जमानत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने 20 हजार के मुचलके पर दोनों को जमानत दी है।
आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

आरोपियों पर बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। यही नहीं 17 जनवरी को दोनों की संपत्ति की कुर्की के निर्देश भी दे दिए गये थे। कुर्की के आदेश की जानकारी मिलने पर नसीमुद्दीन और राम अचल राजभर ने 19 जनवरी को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अब दोनों आरोपियों को 20 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया है।
धरने में कई बसपा नेता हुए थे शामिल

आपको बता दें कि 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक आरोपियों ने 21 जुलाई को हजरतगंज चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर धरना दिया था। इस दौरान दयाशंकर के परिवार की महिलाओं के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। धरने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और मेवालाल समेत पार्टी के कई दूसरे नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
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