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गैस सिलेंडर में लीकेज या ब्लास्ट से हादसा हुआ तो डीलर और कंपनी को देना होगा मुआवजा

locationलखनऊPublished: Jul 08, 2019 07:32:35 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

गैस सिलेंडर के लीक और ब्लास्ट होने पर डीलर और कंपनी पीड़ित को मुआवजा देगी

gas cylinder

गैस सिलेंडर में लीकेज या ब्लास्ट से हादसा हुआ तो डीलर और कंपनी को देना होगा मुआवजा

लखनऊ. गैस सिलेंडर (Gas Cylider Blast) के लीक और ब्लास्ट होने पर डीलर और कंपनी पीड़ित को भारी मुआवजा देगी। अगर गैस सिलेंडर मे लीकेज या ब्लास्ट होता है, तो इसकी जिम्मेदारी डीलर और कंपनी की होगी। यह फैसला नैशनल कंज्यूमर फोरम के तहत लिया गया है। नैशनल कंज्यूमर फोरम ने कहा कि मार्केटिंग डिस्पिलन गाइडलाइन 2014 फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत तय किया गया कि डिफेक्टिव सिलेंडर सप्लाई करने पर नुकसान की जिम्मेदारी शिकायत करने वाले की नहीं होगी। गाइडलाइंस कहती है कि सिलेंडर की डिलिवरी से पहले यह डीलर की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्ति करे कि सिलेंडर में कोई डिफेक्ट नहीं।
यह है नियम

मायएलपीजी (http://mylpg.in) के मुताबिक किसी ग्राहक के एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद उसे मिले सिलेंडर से अगर उसके घर में कोई दुर्घटना होती है, तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपये के बीमा का हकदार होगा। वहीं दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के बीमा कवर को पाने के लिए ग्राहक को दुर्घटना होने की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और एलपीजी वितरक को देनी होती है।
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पीएसयू ऑयल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। इसके लिए कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता।
जरूरी बातें

हादसे के वक्त दुर्घटना का शिकार हुए घायलों के इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल, एफआईआर की कॉपी, मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र संभाल कर रखें। दुर्घटना होने पर पीड़ित ग्राहक मुआवजे के लिए क्लेम करता है। दावे की राशि बीमा कंपनी संबंधित वितरक के पास जमा करती है और तब राशि ग्राहक को दी जाती है।
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