यह है नियम मायएलपीजी (http://mylpg.in) के मुताबिक किसी ग्राहक के एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद उसे मिले सिलेंडर से अगर उसके घर में कोई दुर्घटना होती है, तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपये के बीमा का हकदार होगा। वहीं दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के बीमा कवर को पाने के लिए ग्राहक को दुर्घटना होने की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और एलपीजी वितरक को देनी होती है।
ये भी पढ़ें: बिना लाइसेंस के बार में बिकी शराब तो अधिकारी भी नपेंगे पीएसयू ऑयल विपणन कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है। इसके लिए कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता।
जरूरी बातें हादसे के वक्त दुर्घटना का शिकार हुए घायलों के इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल, एफआईआर की कॉपी, मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र संभाल कर रखें। दुर्घटना होने पर पीड़ित ग्राहक मुआवजे के लिए क्लेम करता है। दावे की राशि बीमा कंपनी संबंधित वितरक के पास जमा करती है और तब राशि ग्राहक को दी जाती है।