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बदल गया पासपोर्ट बनवाने का नियम, अब 21 दिन की टेंशन भी हुई खत्म

locationलखनऊPublished: Oct 07, 2019 12:31:35 pm

अब ऐसे बनेगा पासपोर्ट, पहले की तरह अब नहीं लगेगा 21 दिन का समय…

बदल गया पासपोर्ट बनवाने का नियम, 21 दिन की टेंशन हुई खत्म

बदल गया पासपोर्ट बनवाने का नियम, 21 दिन की टेंशन हुई खत्म

लखनऊ. वैसे तो पासपोर्ट (Passport) बनवाने के लिए बहुत सारी कार्रवाई अब ऑनलाइन (Online) होने लगी हैं, लेकिन सच तो यह है कि पासपोर्ट बनवाने का नाम सुनते में आते ही कई तरह की परेशानियां दिमाग में घूमने लगती हैं। इसमें सबसे ज्यादा टेंशन पुलिस जांच की रहती है। लेकिन अब पासपोर्ट बनवाने में पुलिस इन्क्वायरी (Police Inquiry) काफी आसान हो गई है। क्योंकि पुलिस द्वारा की जाने वाली दस्तावेजों की जांच के लिए अब आपको थाने (Police Station) और चौकी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही पहले की तरह से 21 दिन का समय भी नहीं लगेगा।
अब इस नए सिस्टम से जांचे जाएंगे दस्तावेज

पासपोर्ट दफ्तर (Passport Office) से आवेदक के दस्तावेज अब एम पासपोर्ट (M Passport) एप पर पहुंचेंगे। जिले का एसएसपी ऑफिस (SSP Office Lucknow) भी इन दस्तावेज को एप पर ऑनलाइन देख सकेगा। संबंधित थाने (Police Station) को दस्तावेज के बारे में सूचना दे दी जाएगी। थाने पर नोडल पासपोर्ट पुलिसकर्मी (Nodal Passport Police) को एक टेब दिया गया है। हाल ही में लखनऊ में इस संबंध में एक ट्रेनिंग भी दी गई थी। अब पुलिसकर्मी पासपोर्ट आवेदक (Passport Applicant) के घर जाकर उसी टेब से दस्तावेज के फोटो खींचेगा और उसी पर आवेदक से साइन लेकर एप के माध्यम से ही एसएसपी ऑफिस (SSP Office) में वापस भेज देगा। जहां वह दस्तावेज पासपोर्ट ऑफिस चले जाएंगे। मतलब कई दिन का काम सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगा।
अभी तक ऐसे होती थी दस्तावेजों की जांच

पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालय (Passport Regional Office) पहले आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापन के लिए एसएसपी कार्यालय (SSP Office) भेजा करते थे। जहां से दस्तावेज संबंधित थाने को जाते थे। इसके बाद थाने में दस्तावेज सत्यापन (Documents Varification) के लिए आवेदक और उसके दो पड़ोसियों को बुलाया जाता था। उनके बयानों के आधार (Aadhar) पर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर फाइल को वापस एसएसपी कार्यालय भेजती थी। इस काम में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता था। हालांकि पासपोर्ट कार्यालय (Passport Office) की ओर से सत्यापन के लिए तय वक्त 21 दिन दिया जाता है।

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