महंगी होगी शराब तो गिरेंगे बीयर के दाम, एक्साइस ड्यूटी में 17 फीसदी तक कमी
बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस में वृद्धि नहीं की गई है। इसी के साथ अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई आबकारी नीति में बीयर की एक्साइज ड्यूटी में छूट के फैसले से बीयर के दाम में 15 से 17 प्रतिशत की कमी आएगी।

लखनऊ. योगी सरकार ने शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी है। बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस में वृद्धि नहीं की गई है। इसी के साथ अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाई गई आबकारी नीति में बीयर की एक्साइज ड्यूटी में छूट के फैसले से बीयर के दाम में 15 से 17 प्रतिशत की कमी आएगी। नीति में ईज आफ डुइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
नई नीति के तहत पिछले स्टॉक को अगले वर्ष के लिए रोल ओवर प्रक्रिया में छूट दी गई है। इसके लिए लगने वाली फीस अब नहीं लगेगी। पिछले सत्र के शेष माल को अगले वर्ष के सत्र के पहले सप्ताह तक छूट दी जाएगी। यानी 7 अप्रैल तक पिछले वर्ष के स्टॉक की बिक्री की अनुमति होगी। दूसरे जिलों की सीमा पर दोनों जिलों की अनुमति के बिना फुटकर दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
दूसरे राज्यों से तस्करी पर लगेगी रोक
नई नीति लागू होने के बाद बीयर के दाम में 15 से 20 रुपये की गिरावट आने की आशंका है। ऐसा बीयर की डिमांड कम होने के चलते हो सकता है। इससे दूसरे राज्यों से होने वाली तस्करी पर अंकुश लगेगा क्योंकि सस्ती बीयर के लिए ही दूसरे राज्यों से इसकी तस्करी की जाती रही है।
घर में शराब बनाने के लिए लाइसेंस
नई नीति के तहत निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित तय सीमा से अधिक शराब खरीदने, परिवहन व निजी कब्जे में शर्तों के अधीन रखने के लिए सालाना 12 हजार रुपये का होम लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 51 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। इसे वैयक्तिक होम लाइसेंस का नाम दिया गया है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हर तरह की तीन-तीन लीटर शराब और बीयर घर में रख सकता है।
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