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घर पर शराब की बोतल रखने के लिए लेना होगा होम बार लाइसेंस, चुकानी होगी बड़ी कीमत

locationलखनऊPublished: Sep 25, 2021 01:33:22 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

New Rules for Home Bar License UP Excise Department- शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

New Rules for Home Bar License UP Excise Department

New Rules for Home Bar License UP Excise Department

लखनऊ. New Rules for Home Bar License UP Excise Department. आबकारी विभाग ने शराब रखने के नियमों को लेकर नया नियम जारी किया है। नए नियम के अनुसार प्रदेशवासी अब अपने घर में अधिकतम चार बोतलें शराब की रख सकते हैं। जो घर में बियर बार खोलना चाहते हैं या जो इस बार का लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।
750 एमएल की चार बोतलें रख सकते हैं

नए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति घर में 750 एमएल की चार बोतलें शराब की घर में रख सकता है। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक शराब घर में रखना चाहता है, तो उसे घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।
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