गाड़ी का चालान अगर किसी गम्भीर मामले में हुआ तो जुर्माना भरने के लिए सात दिन का ही समय दिया जाता है। नशे में गाड़ी चलाते मिलने पर, रैश ड्राइविंग, अोवर स्पीड, मोबाइल पर बात करते हुए चालान होना इसी श्रेणी में आता है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस हो या स्थानीय पुलिस अथवा आरटीअो चेकिंग दल। किसी के भी द्वारा गलत तरीके से आपकी गाड़ी का चालान काटा गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जुर्माना भरना ही पड़ेदा। गलत चालान रसीद को कोर्ट में चुनौती देकर अपने चालान को पूरी तरह खत्म कराया जा सकता है।
किया जा रहा जागरूक परिवहन विभाग हर रोज करीब 1500 से 2000 चालान कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। प्रमुख चौराहों पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में उद्घोषणा कर जानकारी दी जा रही है। सड़क संकेत चिन्हों के पर्चे बांटे जा रहे हैं। जिससे यातायत नियम बने रहे अौर कम से कम चालान कटे।