कहीं से भी करें डीएल के लिये आवेदन परिवहन विभाग (Transport Department) के अधिकारियों के मुताबिक किसी भी जिले के डीएल आवेदन (DL Application) पर लाइसेंस अथारिटी (License Authority) अपनी मंजूरी दे सकते हैं। दिशा निर्देश मिलने के बाद परिवहन विभाग ने अपत्तियां मांगी हैं। अपत्तियों के आधार पर शासन गाइड लाइन तैयार करेगा। उसी आधार पर परिवहन विभाग प्रस्ताव बनाकर शासन से मंजूरी लेगा। उसके बाद से कहीं से भी टाइम स्लाट लेने की सुविधा लागू होगी।
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पासपोर्ट की तरह जल्द बनेगा डीएल आपको बता दें कि अभी तक डीएल बनवाने के लिए आवेदक एक से डेढ़ माह तक टाइम स्लाट का इंतजार करते हैं। नई व्यवस्था से आवेदकों का इंतजार खत्म होगा और वह कहीं से भी डीएल की औपचारिकता पूरी करते ही डीएल जारी होगा।
जहां के निवासी, वहीं की दें आईडी नए नियम के मुताबिक आवेदक जिस जनपद का निवासी है, उसे वहां का प्रमाण पत्र (Identity Certificate) लगाना होगा। टाइम स्लाट पर डीएल (DL) की औपचारिकता कहीं से भी पूरी कराइए। हालांकि, डीएल आपके उसी पते पर ही भेजा जाएगा जहां के आप निवासी होंगे। डीएल डाक द्वारा भेजा जाएगा।
परिवहन मंत्रालय करेगा बदलाव वहीं अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) वीके सिंह ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) बदलाव करने जा रहा है। आवेदकों की सुविधा के लिए कहीं से भी ऑनलाइन डीएल (Online Driving License) आवेदन करके टाइम स्लाट लेने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय परिवहन विभाग (Central Transport Department) से अधिसूचना जारी हो गई है। शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।